चार साल बाद मिला परिजनों को न्याय, छुईहा गांव में विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति को 7 साल सश्रम कारावास का सुनाया सजा - state-news.in
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चार साल बाद मिला परिजनों को न्याय, छुईहा गांव में विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति को 7 साल सश्रम कारावास का सुनाया सजा

 

गरियाबंद:-चार वर्ष पहले 27 जुलाई 2018 को फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम छुईहा में  घटित विवाहित महिला की हुई संदिग्ध मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं  सत्र न्यायालय के न्यायधीश तजेश्वरी देवी देवांगन के द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति खेलावन सिन्हा छुईहा को अपराध धारा 306 भारतीय दंड संहिता साबित होने पर 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सक्षम कारावास देने की सजा 7 फरवरी 2023 को सुनाया गया। इस तरह से चार साल बाद मृतिका के परिजनों को न्याय मिला है। 

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश तेजेश्वरी देवी देवांगन ने  मृतका उर्मिला सिन्हा के आरोपी पति खेलावन सिन्हा को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए परिजनों को न्याय दिलाया है। 

अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गरियाबंद जनक राम साहू ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि   21 जुलाई 2018 को गोरेलाल सिन्हा के द्वारा थाना फिंगेश्वर मे सूचना दिया था कि उसकी बड़ी बहिन उमिला सिन्हा पति खिलावन, ग्राम छुईहा की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मृत्यु गई हैं, पुलिस थाना फिंगेश्वर  देहाती मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया जाकर जांच में पाया कि मृतिका का पति खेलावन सिन्हा के द्वारा विवाह के बाद से मृतिका उर्मिला सिन्हा के साथ पारिवारिक बात को लेकर लगातार मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण मृतिका मानसिक रूप से परेशान करती थी मृतिका के पुत्र होने के बाद भी आरोपी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा था मृतका के पुत्र के विवाह के बाद नई नवेली बहू आने के बाद बहू के सामने ही आरोपी के द्वारा छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन कर मिट्टी तेल पर डालकर आत्महत्या कर ली पुलिस थाना फिंगेश्वर द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी खिलावन सिन्हा के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी राजिम के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रकरण उपार्जन पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय को प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 13 साक्ष्यों का कथन कराया गया  गवाहों के कथन आरोपी खिलावन सिन्हा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 306 भारतीय दंड संहिता साबित पानी अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरियाबंद तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम के जाने पर 6 माह का अतिरिक्त सक्षम कारावास पृथक से भुगताए  जाने का नियति 7 फरवरी 2023 को किया गया है। 


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