गरियाबंद सिटी हॉस्पिटल हॉस्पिटल सील,नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही,
गरियाबंद:- नर्सिंग होम एक्ट के नियमों को ताक में रखकर संचालित किए जा रहे निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही की है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय में संचालित हो रहे सिटी हॉस्पिटल पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सील कर दिया गया है। बताया गया कि उक्त अस्पताल बिना पंजीयन के संचालित की जा रही थी। जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल में एक भी चिकित्सक नहीं मिले। वहीं दो मरीज मौके पर मिले, जो कि उपचार हेतु भर्ती किए गए थे। इसके अलावा अवैध रूप से संचालित पैथालॉजी लैब भी सील किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक नर्सिंग होम एक्ट के नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अस्पताल एवं पैथालॉजी लैब का निरीक्षण गुरुवार की शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया गया। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अमन हुमने के दिशा-निर्देशन पर उक्त कार्यवाही की गई है। टीम में डॉ. हरीश चौहान, डॉ. गजेंद्र ध्रुव एवं पुलिस स्टाफ शामिल थे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध रूप से चल रहे अन्य निजी अस्पताल एवं पैथालॉजी लैब का निरीक्षण जारी है।