रायपुर और गरियाबंद आरटीओ की बड़ी कार्यवाही हीरो और होंडा के टू व्हीलर के सभी शोरूम में गाड़ियों की बिक्री पर लगी रोक - state-news.in
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रायपुर और गरियाबंद आरटीओ की बड़ी कार्यवाही हीरो और होंडा के टू व्हीलर के सभी शोरूम में गाड़ियों की बिक्री पर लगी रोक

 


परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और गरियाबंद जिले में हीरो मोटरकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सभी शोरूम से गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब इन कंपनियों के डीलर किसी भी तरह की टू व्हीलर गाड़ियां नहीं बेच सकेंगे, दरअसल हीरो मोटरकॉर्प और होंडा कंपनी की टू व्हीलर बेचने वाले डीलरों ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति नहीं ली थी ।


लंबे वक्त से डीलर बगैर अनुमति गाड़ियां बेधड़क बेच रहे थे मामला संज्ञान में आने के बाद 23 दिसंबर 2020 को रायपुर आरटीओ ने सभी हीरो मोटरकॉर्प और हौंडा के सभी डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, हौंडा कंपनी के डीलरों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, जबकि हीरो मोटरकॉर्प के कुछ डीलरों ने अलग-अलग वजह बताते हुए जवाब भेजा था ।


कुछ ने अपने जवाब में यह कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की धारा 126 के तहत गाड़ियों की बिक्री की अनुमति ली गई है, राज्य से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कुछ डीलरों ने अपनी दलील में कहा कि पूर्व में अनुमति ली जाती थी, लेकिन चूक हो गई भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी, अनुमति जल्द ली जाएगी डीलरों के जवाब से परिवहन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा रायपुर और गरियाबंद जिले में आरटीओ की ओर से आगामी आदेश तक गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, विभाग ने डीलरों को निलंबित करते हुए कहा है, कि निलंबन अवधि में गाड़ियां बेचे जाने की स्थिति में डीलरशिप निरस्त कर दी जाएगी ।


रायपुर और गरियाबंद आरटीओ की इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी हीरो और हौंडा कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के बाकी जिलों में भी छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 ( क) के तहत वाहनों की बिक्री की अनुमति नहीं ली गई है, ऐसे में यह मुमकिन है, कि उन डीलरों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

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