कोरोना वायरस
छत्तीसगढ़
गत दिवस जिले के गरियाबंद, छुरा, देवभोग, मैनपुर में नये कोरोना के पाॅजिटिव मरीज मिलने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के चैहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक-3 महात्मा गांधी वार्ड, पुलिस लाईन, नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्रमांक - 12 एवं 14, मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम धुरवागुड़ी एवं देवभोग विकासखण्ड के ग्राम खुटगांव, लाटापारा, सोनामुंदी, दरलीपारा (कोदोभाटा) में गत दिवस नए पॉजिटिव कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि पश्चात सम्बंधित क्षेत्र के चिन्हित चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। उक्त जोन की निगरानी एवं समन्वय के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार का दायित्व सौपा गया है। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।
गरियाबंद, छुरा, मैनपुर एवं देवभोग में कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिलने के बाद चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
Friday, July 24, 2020
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गत दिवस जिले के गरियाबंद, छुरा, देवभोग, मैनपुर में नये कोरोना के पाॅजिटिव मरीज मिलने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के चैहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक-3 महात्मा गांधी वार्ड, पुलिस लाईन, नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्रमांक - 12 एवं 14, मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम धुरवागुड़ी एवं देवभोग विकासखण्ड के ग्राम खुटगांव, लाटापारा, सोनामुंदी, दरलीपारा (कोदोभाटा) में गत दिवस नए पॉजिटिव कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि पश्चात सम्बंधित क्षेत्र के चिन्हित चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। उक्त जोन की निगरानी एवं समन्वय के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार का दायित्व सौपा गया है। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।
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