वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र वितरित करने हेतु समय-सीमा तैयार की गई है। - state-news.in
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वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र वितरित करने हेतु समय-सीमा तैयार की गई है।



गरियाबंद  जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदयिक वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र वितरित करने हेतु समय-सीमा तैयार की गई है। इसके तहत 22 से 25 जुलाई 2020 तक ग्राम स्तर पर ग्रामसभा के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं आवेदन पत्रों का संग्रहण किया जायेगा। 26 व 27 जुलाई 2020 को ग्रामसभा स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा। 28 व 29 जुलाई 2020 को ग्रामसभा स्तर पर प्राप्त आवेदनों की दावित/मांग भूमि का स्थल परीक्षण किया जायेगा। 30 व 31 जुलाई 2020 को ग्रामसभा स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदको के प्रकरणों का ग्रामसभा स्तर पर अुनमोदन एवं खंड स्तर पर प्रस्ताव जमा किया जायेगा। 1 व 2 अगस्त 2020 को उपखण्ड स्तर पर ग्रामसभा स्तर पर पारित प्रस्ताव के अनुसार खण्ड स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण अनुमोदन किया जायेगा। 3 अगस्त 2020 को खण्ड स्तर के अनुमोदित प्रस्ताव का समस्त दस्तावेजों के साथ जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव जमा किया जायेगा। 4 व 5 अगस्त 2020 को जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव/प्रकरणों का परीक्षण किया जायेगा तथा 6 अगस्त 2020 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया जायेगा। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और सभी जनपद सीईओ को उक्त समय सारणी अनुसार कार्य करने हेतु वन, पंचायत, राजस्व एवं आदिवासी विकास विभाग के विकासखण्ड/ग्राम स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से पूर्ण करने कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा है।
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