कोरोना वायरस
छत्तीसगढ़
गरियबन्द वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। साथ ही जिले के संदिग्ध मरीजों का सेम्पल जाँच हेतु नियमित रूप से प्रेषित किया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार जिले के मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम नवापारा, उसरीजोर और अमलीपदर तथा देवभोग विकासखण्ड के ग्राम देवभोग और ग्राम गिरसुल में नए धनात्मक कोरोना मरीज मिलने के पश्चात कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे ने सम्बंधित क्षेत्र के चिन्हित चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं 3 किमी के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है।
मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम अमलीपदर के पूर्व दिशा में पुरूषोत्तम यादव का मकान एवं कहलसिंह का खेत, पश्चिम दिशा में लक्ष्मण यादव का मकान, उत्तर दिशा में पुराना मंदिर और दक्षिण दिशा में कुरलापारा प्राथमिक शाला, ग्राम नवापारा के पूर्व दिशा में गांडाराम की भूमि, पश्चिम दिशा में सोनाधर की भूमि, उत्तर दिशा में अमलीपदर उरमाल मार्ग, दक्षिण दिशा में केनाल, ग्राम उसरीजोर के पूर्व दिशा में ध्रुवागुड़ी अमलीपदर मार्ग, पश्चिम दिशा में लक्ष्मीकांत का मकान, उत्तर दिशा में नेताराम पिता जयपुरिया का मकान व दक्षिण दिशा में दिरबल का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार देवभोग विकासखण्ड के ग्राम देवभोग के पूर्व दिशा में भगचंद का मकान, पश्चिम में अनिल का मकान, उत्तर दिशा में रिक्त, दक्षिण में रघुराम शर्मा का मकान तथा ग्राम गिरसुल के पूर्व दिशा में श्यामसुन्दर का खेत, पश्चिम में सड़क बागगोड़ा की ओर, उत्तर में मन्नू एवं मोहन का खेत और दक्षिण दिशा में सड़क एवं कुसुम का खेत को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के उक्त चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशनुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। उक्त जोन की निगरानी एवं समन्वय के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी संपूर्ण क्षेत्र के प्रभार में रहेंगे। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्यव बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।
अमलीपदर, नवापारा, उसरीजोर, देवभोग और गिरसूल के चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित 3 किमी की परिधि बफर जोन घोषित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
Wednesday, July 15, 2020
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गरियबन्द वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। साथ ही जिले के संदिग्ध मरीजों का सेम्पल जाँच हेतु नियमित रूप से प्रेषित किया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार जिले के मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम नवापारा, उसरीजोर और अमलीपदर तथा देवभोग विकासखण्ड के ग्राम देवभोग और ग्राम गिरसुल में नए धनात्मक कोरोना मरीज मिलने के पश्चात कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे ने सम्बंधित क्षेत्र के चिन्हित चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं 3 किमी के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है।
मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम अमलीपदर के पूर्व दिशा में पुरूषोत्तम यादव का मकान एवं कहलसिंह का खेत, पश्चिम दिशा में लक्ष्मण यादव का मकान, उत्तर दिशा में पुराना मंदिर और दक्षिण दिशा में कुरलापारा प्राथमिक शाला, ग्राम नवापारा के पूर्व दिशा में गांडाराम की भूमि, पश्चिम दिशा में सोनाधर की भूमि, उत्तर दिशा में अमलीपदर उरमाल मार्ग, दक्षिण दिशा में केनाल, ग्राम उसरीजोर के पूर्व दिशा में ध्रुवागुड़ी अमलीपदर मार्ग, पश्चिम दिशा में लक्ष्मीकांत का मकान, उत्तर दिशा में नेताराम पिता जयपुरिया का मकान व दक्षिण दिशा में दिरबल का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार देवभोग विकासखण्ड के ग्राम देवभोग के पूर्व दिशा में भगचंद का मकान, पश्चिम में अनिल का मकान, उत्तर दिशा में रिक्त, दक्षिण में रघुराम शर्मा का मकान तथा ग्राम गिरसुल के पूर्व दिशा में श्यामसुन्दर का खेत, पश्चिम में सड़क बागगोड़ा की ओर, उत्तर में मन्नू एवं मोहन का खेत और दक्षिण दिशा में सड़क एवं कुसुम का खेत को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के उक्त चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशनुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। उक्त जोन की निगरानी एवं समन्वय के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी संपूर्ण क्षेत्र के प्रभार में रहेंगे। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्यव बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।
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