छत्तीसगढ़
गरियाबंद जिला पंचायत के सी.ई.ओ विनय कुमार लंगेह ने जिले के जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिर्रीखुर्द में गलत तरीके से बनाए गये सी.सी.रोड की अनियमितता पर संबंधितों से 4 लाख 71 हजार 140 रूपये वसूली करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सिरीखुर्द में स्वीकृत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सी.सी.रोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 01 एवं सी.सी. रोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 02 में मात्र 22 मीटर कार्य, जिसकी मूल्यांकन राशि 48 हजार 860 रूपये (सूचना पटल सहित है) स्वीकृति के अनुसार होना तथा शेष कार्य निर्धारित कार्यस्थल से अन्य स्थान पर कराया जाना उद्देश्य को निष्फल किया जाना प्रतिवेदित है। इस प्रकरण में संबंधित कियान्वयन एजेंसी सरपंच, सचिव गलत तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले उप अभियंता अशोक साहू, बिना स्थल परीक्षण किये तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.से. सुभीत गोस्वामी एवं बिना कार्यस्थल के भौतिक निरीक्षण कर मूल्यांकन का सत्यापन करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.से. जे.आर. रजक के विरूद्ध विभागीय जाँच में अनियमितता प्रमाणित हुई है। इस पर जिला पंचायत के सी.ई.ओ लंगेह ने संबंधितों से 4,71,140 रूपये की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए जनपद सी.ई.ओ को निर्देशित किया है।
गरियबन्द जिले में गलत तरीके से बनाए गये सी.सी.रोड की होगी राशि वसूली
Tuesday, June 2, 2020
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गरियाबंद जिला पंचायत के सी.ई.ओ विनय कुमार लंगेह ने जिले के जनपद पंचायत फिंगेश्वर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिर्रीखुर्द में गलत तरीके से बनाए गये सी.सी.रोड की अनियमितता पर संबंधितों से 4 लाख 71 हजार 140 रूपये वसूली करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सिरीखुर्द में स्वीकृत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सी.सी.रोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 01 एवं सी.सी. रोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 02 में मात्र 22 मीटर कार्य, जिसकी मूल्यांकन राशि 48 हजार 860 रूपये (सूचना पटल सहित है) स्वीकृति के अनुसार होना तथा शेष कार्य निर्धारित कार्यस्थल से अन्य स्थान पर कराया जाना उद्देश्य को निष्फल किया जाना प्रतिवेदित है। इस प्रकरण में संबंधित कियान्वयन एजेंसी सरपंच, सचिव गलत तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले उप अभियंता अशोक साहू, बिना स्थल परीक्षण किये तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.से. सुभीत गोस्वामी एवं बिना कार्यस्थल के भौतिक निरीक्षण कर मूल्यांकन का सत्यापन करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.से. जे.आर. रजक के विरूद्ध विभागीय जाँच में अनियमितता प्रमाणित हुई है। इस पर जिला पंचायत के सी.ई.ओ लंगेह ने संबंधितों से 4,71,140 रूपये की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए जनपद सी.ई.ओ को निर्देशित किया है।
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