पुलिस ने ग्राहक बनकर तेंदुए की खाल बेचने वाला आरोपी पकड़ा - state-news.in
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पुलिस ने ग्राहक बनकर तेंदुए की खाल बेचने वाला आरोपी पकड़ा



गरियाबंद। जिला पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने एक तेंदुए की खाल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है,आरोपी पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र का निवासी है। एसपी भोजराम पटेल को पिपरछेड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति के तेंदुआ की खाल बेचने की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित की और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया, आरोपी का नाम रामनाथ नेताम है और वह पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र के कासरपानी कोचरमुड़ा गांव के आखरी पारा का रहने वाला है, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है!


आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को ग्राहक तक बनना पड़ा, एसपी भोजराम पटेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने एक टीम गठित की और उसमें से एक जवान को ग्राहक बनाकर आरोपी के पास खाल खरीदने के लिए भेजा, आरोपी बरूला नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था, सौदा एक लाख में तय हुआ लेकिन भेजे गए पुलिस जवान के पास 50,000 होने की बात और 50,000 नहीं होने के कारण थोड़ा मामला अटका करके रखा गया, इसी बीच पास में छुपे दूसरे जवानों ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुवा के खाल बरामद हुई है, जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच, सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच, पूंछ की लंबाई 12.5 इंच, शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच, सिर के पास चौड़ाई 13 इंच, पूरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर पुलिस ने कब्जा में लिया गया।
आरोपी ने कड़ाई से पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि उसने संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुवा को पानी में जहर देकर मारा और फिर उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाया। दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया, तथा तेन्दुवा के खाल को पत्थर के पीछे छूपाकर रख दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39(3), 49(B), तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघ्घन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को विधिवत गिरफ्तारी किया गया।
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