कोरोना वायरस
छत्तीसगढ़
गरियाबंद के नगर पंचायत राजिम में एक कोरोना पाॅजिटिव प्रकरण पाये जाने की पुष्टि के पश्चात पंडित श्यामाचरण शुक्ल चैक,वार्ड क्रमांक-01 राजिम के एक किमी की परिधि वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत राजिम के सीएमओ चन्दन मानकर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जीडी वाहिले को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। साथ ही जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी हेतु पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं सेम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा। घरों का एक्टीव सर्विलांस स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क,पीपीईकिट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन करने के आदेश दिये है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को संबंधित क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था एवं बेरीकेटिंग करने, खाद्य अधिकारी को आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खनिज अधिकरी को कार्य रहे सभी अधिकारी कर्मचारी की आवास व्यवस्था करने के आदेश दिये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने आम लोगो से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति शत् प्रतिशत मास्क का उपयोग करें। मास्क अब जीवन का हिस्सा बन गया है। लगातार साबुन से हाथ धोते रहे और सेनेटाइजर का उपयोग करें। साथ ही फिजीकल और सोशल डिस्टिेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मी, राजस्व, पुलिस और मैदानी अमलो का सहयोग करें
नगर पंचायत राजिम का एक किमी दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने व शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने कलेक्टर ने की अपील
Monday, May 18, 2020
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गरियाबंद के नगर पंचायत राजिम में एक कोरोना पाॅजिटिव प्रकरण पाये जाने की पुष्टि के पश्चात पंडित श्यामाचरण शुक्ल चैक,वार्ड क्रमांक-01 राजिम के एक किमी की परिधि वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत राजिम के सीएमओ चन्दन मानकर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जीडी वाहिले को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। साथ ही जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी हेतु पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं सेम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा। घरों का एक्टीव सर्विलांस स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क,पीपीईकिट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन करने के आदेश दिये है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को संबंधित क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था एवं बेरीकेटिंग करने, खाद्य अधिकारी को आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खनिज अधिकरी को कार्य रहे सभी अधिकारी कर्मचारी की आवास व्यवस्था करने के आदेश दिये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने आम लोगो से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति शत् प्रतिशत मास्क का उपयोग करें। मास्क अब जीवन का हिस्सा बन गया है। लगातार साबुन से हाथ धोते रहे और सेनेटाइजर का उपयोग करें। साथ ही फिजीकल और सोशल डिस्टिेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मी, राजस्व, पुलिस और मैदानी अमलो का सहयोग करें
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