छत्तीसगढ़
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा अंतर्गत स्थित विद्यालयों में क्वारेंटीन सेन्टर के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा को निर्देशित किया गया था परन्तु आज 3 मई तक अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गरियाबंद निर्भय साहू के निरीक्षण में बिना पूर्व सूचना और बिना अनुमति के दोनो अनुपस्थित पाये गये। अनुविभागीय अधिकारी(रा०) गरियाबंद के द्वारा आज क्वारेंटीन सेन्टर के रूप में चिन्हित विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विद्यालय बंद पाये गये एवं क्वारेंटीन सेन्टर के रूप में वहाँ कोई भी व्यवस्था नही पायी गयी। वर्तमान में पूरा देश कोरोना वायरस संबंधी संकमण के रोकथाम के संबंध में
अत्यंत गंभीर है। तहसीलदार राकेश साहू ने बताया कि इन आपातकालीन परिस्थितियों में भी इन अधिकारियों द्वारा बिना सूचना/ अनुमति के अपने कार्य में अनुपस्थित पाए गए। इनके द्वारा छoग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965
के नियम 03 (सामान्य) के (दो) सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के विपरीत होने एवं इनके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 के
विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है । नियमो का उल्लंघन करने के कारण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है।
गरियाबंद एवं छुरा बीईओ को कारण बताओ नोटिस
Sunday, May 3, 2020
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विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा अंतर्गत स्थित विद्यालयों में क्वारेंटीन सेन्टर के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा को निर्देशित किया गया था परन्तु आज 3 मई तक अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गरियाबंद निर्भय साहू के निरीक्षण में बिना पूर्व सूचना और बिना अनुमति के दोनो अनुपस्थित पाये गये। अनुविभागीय अधिकारी(रा०) गरियाबंद के द्वारा आज क्वारेंटीन सेन्टर के रूप में चिन्हित विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विद्यालय बंद पाये गये एवं क्वारेंटीन सेन्टर के रूप में वहाँ कोई भी व्यवस्था नही पायी गयी। वर्तमान में पूरा देश कोरोना वायरस संबंधी संकमण के रोकथाम के संबंध में
अत्यंत गंभीर है। तहसीलदार राकेश साहू ने बताया कि इन आपातकालीन परिस्थितियों में भी इन अधिकारियों द्वारा बिना सूचना/ अनुमति के अपने कार्य में अनुपस्थित पाए गए। इनके द्वारा छoग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965
के नियम 03 (सामान्य) के (दो) सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के विपरीत होने एवं इनके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 के
विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है । नियमो का उल्लंघन करने के कारण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद एवं छुरा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है।
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