छत्तीसगढ़
स्वास्थ्य
गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावडे ने आज एक आदेश जारी करते हुए सोमवार से जिले में सैलून दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है, सैलून दुकाने सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी, इस दौरान दुकानदारों को कुछ नियम शर्तों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसमें सैलून में आने वाले सभी ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नंबर रिकॉर्ड के तौर पर संभालकर रखना अनिवार्य होगा, इसके अलावा कुर्सी पर बैठने से पहले और उठने के बाद सैनराइज करना होगा, एक टावल को बिना धोए दूसरे ग्राहक को इस्तेमाल नही करना होगा। इसके अलावा कुछ और भी नियम शर्ते हैं जिन्हें आप आदेश की कॉपी देख सकते हैं।
गरियाबंद जिले में सोमवार से खुलेंगे सैलून,सैलून संचालकों के लिए राहत भरी खबर
Friday, May 15, 2020
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गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावडे ने आज एक आदेश जारी करते हुए सोमवार से जिले में सैलून दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है, सैलून दुकाने सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी, इस दौरान दुकानदारों को कुछ नियम शर्तों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसमें सैलून में आने वाले सभी ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नंबर रिकॉर्ड के तौर पर संभालकर रखना अनिवार्य होगा, इसके अलावा कुर्सी पर बैठने से पहले और उठने के बाद सैनराइज करना होगा, एक टावल को बिना धोए दूसरे ग्राहक को इस्तेमाल नही करना होगा। इसके अलावा कुछ और भी नियम शर्ते हैं जिन्हें आप आदेश की कॉपी देख सकते हैं।
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