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अंतर्राज्यीय हीरा तस्करों को 125 नग हीरे के साथ पुलिस ने धर दबोचा





गरियाबंद जिले में हीरा तस्करों के खिलाफ लगातार तीसरी बड़ी कार्यवाही 125 नग हीरा कीमती लगभग 20 लाख रूपये किया गया जप्त लॉक डाउन अवधि में 830 लीटर अवैध शराब के साथ 107 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
नारकोटिक्स एक्ट के तहत 04 प्रकरण में 09 आरोपी गिरफ्तार 08 सटोरियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
 गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विकेता एवं जुआ/सट्टेबाजो पर नकेल कसी है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार 125 नग हीरा कीमती लगभग 20 लाख रूपये हीरा तस्करों से जप्त कर कार्यवाही की गई है। पूर्व में 02 हीरा तस्कारों से 56 नग हीरा जप्त कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। इस अभियान में 830 लीटर अवैध शराब के साथ 107 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल दाखिल किया गया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत 04 प्रकरण में लगभग 14 कि.ग्रा. गांजा जप्त कर 09 आरोपियों को
गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। जिले में जुआ/सट्टा पर नकेल कसते हुए 08 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जाडापदर के मोबाईल टावर के सामने एक लाल रंग के सुपर स्प्लेन्डर क्रमांक ओ डी 26-4997 में दो व्यक्ति अपने पास रखे हीरा को बेचने के फिराक में घुमकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी मैनपुर को टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये। जिस पर थाना प्रभारी मैनपुर उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों से तलाशी लेने पर 125 नग हीरा मिला। आरोपियों से पुछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही किये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मैनपुर में अपराध क्रमांक 35/2020 धारा 379, 34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्राप्त 125 नग हीरा, तौल यंत्र, 03 नग मोबाईल एवं प्रयुक्त दोपहिया वाहन को जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना मैनपुर प्रभारी भूषण चन्द्राकर, स.उ.नि. नंदकुमार नेताम, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा, आरक्षक माधव साहू तथा सैनिक पुरुषोत्तम दाहटे का कार्य सराहनीय रहा।
अपराध क्रमांक 35/2020 धारा 379, 34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट
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