कलेक्टर ने जारी किया आदेश गरियाबंद जिले में पान ,मसाला, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू, विड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित - state-news.in
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कलेक्टर ने जारी किया आदेश गरियाबंद जिले में पान ,मसाला, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू, विड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित







गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने गरियाबंद जिला  में पान ,मसाला, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित कर दिया है ।इस आशय का आदेश आज उन्होंने जारी किया ।  आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि  वायरस (coviD-19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही सप्ताह में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस  के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है । प्रायः यह देखने मेंआता है कि लोगो के द्वारा पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट का सेवन कर जगह-जगह थूँक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है । ऐसी स्थिति में एपिडेमीक Act. 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला-गरियाबंद ( छ.ग.) में पान ,मसाला, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू, विड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिवंधित किया गया है।यह आदेश सम्पूर्ण जिला-गरियाबंद में तत्काल प्रभावशील होगा जो 3 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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