नियमो को नहीं माना तो देना होगा अर्थदण्ड - state-news.in
ad inner footer

नियमो को नहीं माना तो देना होगा अर्थदण्ड





गरियाबंद कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के सेक्शन 02 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए आदेशित किया है कि इन नियमो का पालन नहीं करने पर अर्थदंड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नही ढका पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रूपये, दो चक्का वाहनों पर दो सवारी के अतिरिक्त सवारी पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रूपये, चार चक्का वाहनों में ड्राइवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रूपये, छुट प्राप्त दुकानों/संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500 रूपये दूसरी बार मास्क का उपयोग नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिकतम 1000 रूपये, इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छुट समाप्त कर दी जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads