कोरोना वायरस
गरियाबंद चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा CovID- 19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया
गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19
विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुगंसत
प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक एतद द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर
सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। आज इस आशय का आदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड
मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
मारक/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी
फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो।
कभी भी उपयोग में लाया हआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा
आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाए। कलेक्टर श्याम धावड़े ने गरियाबंद जिले में इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कलेक्टर द्वारा जिलेवासियों को अपील किया गया है कि शासन के इस आदेश का पालन अनिवार्य रुप से करें ।
अब प्रत्येक ब्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में जाने पर मास्क पहनना जरूरी उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
Saturday, April 11, 2020
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गरियाबंद चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा CovID- 19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया
गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19
विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुगंसत
प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक एतद द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर
सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। आज इस आशय का आदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड
मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
मारक/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी
फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो।
कभी भी उपयोग में लाया हआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा
आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाए। कलेक्टर श्याम धावड़े ने गरियाबंद जिले में इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कलेक्टर द्वारा जिलेवासियों को अपील किया गया है कि शासन के इस आदेश का पालन अनिवार्य रुप से करें ।
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