गरियाबंद में 20 अप्रैल से नही मिलेंगी ज्यादा रियायतें, अधिकारियों ने बैठक में दूर की व्यापारियों की शंकाए - state-news.in
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गरियाबंद में 20 अप्रैल से नही मिलेंगी ज्यादा रियायतें, अधिकारियों ने बैठक में दूर की व्यापारियों की शंकाए





गरियाबंद जिले के लोगो में खासकर व्यापारियों में 20 अप्रैल के बाद सबकुछ चालू हो जाने की फैली अफवाह पर आज अधिकारियों ने विराम लगा दिया है, जिले के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की जिसमें बताया गया कि 20 अप्रैल के बाद छूट में क्या बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुसरी बार लॉकडाउन की तारीख बढाते वक्त आश्वासन दिया था कि जिन जिलों में कोरोना पॉजीटिव मरीज नही है, या फिर जो जिले अपने मरीजों को पुरी तरह स्वस्थ्य कर चुके है उन जिलों को 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है, उनके इस आश्वासन के बाद गरियाबंद जिले के लोगो को भी लगने लगा था कि 20 अप्रैल के बाद शायद गरियाबंद जिले को काफी रियायतें मिल जायेंगी, इसको लेकर बाजार में कई तरह की चर्चाएं भी चलना शुरु हो गयी थी,



 जिले के अधिकारियों ने आज व्यापारियों की बैठक लेकर तमाम शंकाओं का समाधान कर दिया, और जानकारी दी कि 20 अप्रैल के बाद और क्या रियायतें जिलेवासियों को मिलने वाली है।गरियाबंद एसडीएम, एडिशनल एसपी, और तहसीलदार की मौजूदगी में आज जिले के व्यापारियों की एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें अधिकारियों ने व्यापारियों को 20 अप्रैल के बाद मिलने वाली रियायतों की जानकारी दी, यदि सीधे तौर पर बताया जाएं तो बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे, केवल मेडिकल दूध और किराना जैसे जरुरी सामान की दुकाने ही पहले की तरह सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे खुलेंगी, बाकि दुकाने पहले की तरह यथावत बंद रहेगी, इसके अलावा कृषि दवाई दूकानें भी खुली रहेंगी, कृषि कार्यों के लिए भी किसानों को छूट रहेगी, मनरेगा कार्य चालू रहेंगे, बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलें रहेंगे, जरूरी समाग्री का परिवहन करने वाले मालवाहक वाहनों के संचालन पर भी छुट रहेगी, पट्रोल पंप और पेंचर जैसी दूकानें भी खुली रहेंगी, हालांकि इन सभी छूट के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का कानून लागू होगा, कुल मिलाकर कह सकते है कि जरुरी आवश्यकताओं से जुडी सुविधाओं को छोडकर फिलहाल और कोई बडी छूट नही दी गयी है, लोगो को पहले की तरह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए है।लॉकडाउन और छूट से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अवलोकन भी किया जा सकता है, जिसमें विस्तृत जानकारी दी गयी है।
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