जिले के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई कलेक्टर ने जारी किया आदेश - state-news.in
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जिले के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई कलेक्टर ने जारी किया आदेश



गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े ने  कोरोना वाइरस से  बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि  WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क से पीड़िता संदेही से दूर रहने की सक्त हिदायत है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जायें। शासन द्वारा जारी  आदेश के  तदसंबंध में आदेश पारित किये गये है। एपिडेमिक डिसीज, एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र  के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला गरियाबंद की समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानों , सभी मंडियों व दुकान व टेलों (सब्जी, फल, अनार) मेडिकल दुकाने एंव ट्रांसपोर्ट व गुण्ड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंग) एटीएम, मिडिया संस्थान, पेय जल सुविधाए, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाए, फॉयर बिग्रेड, टेलीफोन व इन्टरनेट सुविधा, होटल एवं
रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं बा लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स द किराना दुकानें राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश
पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित इकाईयों के संदर्भ में सक्षम पदाधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

आदेश के उलंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
शासन द्वारा जारी पत्र
अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उलघंन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1960 (1800 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है।
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