छत्तीसगढ़
गरियाबंद जिले में 743 व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाइन किया गया
Friday, March 27, 2020
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देश
विदेश में कोविड-19कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों एवं मृतकों की संख्या
लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में 21 दिनों
की लोकडाउन की घोषणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई
घोषणा के अनुरूप सभी देशवासियों को सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए
अपने-अपने घरों में ही 21 दिनों
तक रहने की सलाह दी गई है, जिससे कोरोना वायरस के समुदाय में संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।
यह
संक्रमण चूंकि विदेश से भारत में आये संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में
आये अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर रहा है, अतः राज्य शासन के
निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी विदेशों से तथा अन्य राज्यों से
पहुंचे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें 14 से 28 दिनों के लिए होम
क्वारेन्टाइन में रहने का निर्देश कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में दिए
हैं। उनके घर के सामने निगरानी में रखे जाने के संबंध में सूचना पर्चा
चस्पा किया जा रहा है। निगरानी में रखे गये व्यक्तियों को निर्देश दिया गया
है कि निगरानी अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में घर से बाहर न निकले और
परिवारजनों से और अन्य व्यक्तियों से सोशल जिस्टेन्स बनाकर रहें। कोविद-19
वायरस के लक्षण पाये जाने की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 104 और
कंट्रोल रूम के नम्बर पर सलाह लेकर निकट के प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य
केन्द्र या जिला अस्पताल में जांच कराने के निर्देश दिये गये।
मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन आर नवरत्न ने जानकारी देते हुए
बताया कि गरियाबंद जिले में विदेश से आये 5 व्यक्तियों सहित कुल 743
ब्यक्तियों को होम क्वारेन्टाइन
किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में समस्त
अधिकारी/कर्मचारियों की टीम गठित कर नोवल कोरोना-19 वायरस के समुदाय में
संक्रमण व प्रसार के नियंत्रण करने हेतु समुदाय स्तर पर कम्यूनिटी
सर्विलेन्स हेतु होम क्वारेन्टाइन किये गये घरों के आसपास के 50 घरों का
सर्वे कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों की खोज की जावेगी। जिला स्तर के
समस्त
अधिकारी/कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों, पंच-सरपंच.,पार्षदों, स्वास्थ्य
कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों, एवं आम नागरिकों से अपील
की गई है कि होम क्वारेन्टाइन किये गये व्यक्तियों से दूरी बनाकर उस पर
कड़ी निगरानी रखे एवं उसके घर से बाहर आने जाने की
गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देवे ।
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