लाॅकडाउन की समय-सीमा में वृद्धि 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक - state-news.in
ad inner footer

लाॅकडाउन की समय-सीमा में वृद्धि 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक



गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावडे़ ने जिले में पूर्व में जारी लाॅकडाउन आदेश के समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः तालाबंदी (लाॅकडाउन) करने आदेशित किया है। ज्ञात हो कि कोविड-19 के सांभव्य प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु पूर्व में गरियाबंद जिला के समस्त सीमा क्षेत्र अंतर्गत 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक लाॅकडाउन का आदेश जारी किया गया था। जिसकी समय-सीमा में वृद्धि की गई है, अब 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक गरियाबंद जिले के समस्त क्षेत्र में लाॅकडाउन की जायेगी। लाॅकडाउन के दौरान पशु आहार, पक्षी आहार एवं मछली पालन से संबंधित वस्तुएं एवं सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पेट्स शाॅप एक्वेरियम, शिशु/बच्चो का आहार, डिब्बा बंद स्वास्थ्य पूरक आहार, डिब्बाबंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन, पैकेज्ड फुड और बेवरेजेस, डिब्बाबंद पानी की बोतल, अनाज, तेल मसाला एंव खाद्य सामग्री ,फल एंव सब्जियां, चांवल, गेंहु का आटा, शक्कर एवं नमक, चाय एवं काफी, उर्वरक/कीटनाशक/बीज उपरोक्त उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाएं एवं ई-कॉमर्स आधारित कंपनिया की फिलप कार्ड, एमेजॉन, एमवे इंडिया इंटरप्राईजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति जारी रहेगी। इसी अनुक्रम में खाद्य पदार्थो के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस प्लांट/कारखानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक उत्पाद जैसे की- कोयला, भूसी ,डीजल/फर्नेस ऑयल इत्यादि। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां। (इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है ) किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद संबंधित दुकान, कटाई एवं बुआई संबंधित मशीनों जैसे की हॉरवेस्टर एवं अन्य कृषि/बागवानी से संबंधित औजारों के अंतरजिला/अंतर्राज्यीय परिवहन, हमाल सेवाएं पर भी छुट रहेगी। इसके अलावा पूर्व में जारी आर्देश की शर्ते यथावत रहेगी। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads